GST provisional registration details of Spices Board New Feature : Click here for Auction Report मसाला: छोटी इलायची, नीलाम की तारीख: 05-Dec-2019, नीलामकर्ता: Cardamom Planters' Association, Santhanpara, लोटों की संख्या: 94, आवक की मात्रा(कि.ग्रा.): 15129.8, बिकी मात्रा (कि.ग्रा.): 13258, अधिकतम मूल्य (रु./कि.ग्रा.): 2996.00, औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.): 2796.47 मसाला: छोटी इलायची, नीलाम की तारीख: 05-Dec-2019, नीलामकर्ता: The Cardamom Processing & Marketing Co-Operative Society Ltd, Kumily, लोटों की संख्या: 278 , आवक की मात्रा(कि.ग्रा.): 66537.5, बिकी मात्रा (कि.ग्रा.): 64395.7, अधिकतम मूल्य (रु./कि.ग्रा.): 3168.00, औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.): 2834.62 Spice: Large Cardamom, Date: 05-Dec-2019, Market: Singtam, Type: Badadana, Price (Rs./Kg): 438, Spice: Large Cardamom, Date: 05-Dec-2019, Market: Singtam, Type: Chotadana, Price (Rs./Kg): 400, Spice: Large Cardamom, Date: 05-Dec-2019, Market: Gangtok, Type: Badadana, Price (Rs./Kg): 450, Spice: Large Cardamom, Date: 05-Dec-2019, Market: Gangtok, Type: Chotadana, Price (Rs./Kg): 400, Spice: Large Cardamom, Date: 05-Dec-2019, Market: Siliguri, Type: Badadana, Price (Rs./Kg): 520, Spice: Large Cardamom, Date: 05-Dec-2019, Market: Siliguri, Type: Chotadana, Price (Rs./Kg): 407,
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इसके संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण

अंतिम अद्यतन 10-07-2017, 10:03 HRS

स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

स्पाइसेस बोर्ड के 32 सदस्य हैं जिनमें:

(क) अध्यक्ष;

(ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने हुए होते हैं

(ग) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्य:

(i) वाणिज्य;

(ii) कृषि; एवं

(iii) वित्त;

(घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि सात सदस्य;

(ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;

(च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;

(छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य:-

(i) योजना आयोग;

(ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई;

(iii) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर;

(iv) भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कालिकट;

(ज) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य

बोर्ड की निम्नलिखित तीन सांविधिक समितियाँ हैं:-

(क) कार्यकारी समिति

(ख) इलायची केलिए अनुसंधान एवं विकास समिति

         (ग) मसालों केलिए विपणि विकास समिति

बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986, के मुताबिक स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं:-

) बोर्ड -

(i) मसालों का विकास, प्रचार एवं निर्यात - नियमन करें;

(ii) मसालों के निर्यात केलिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;

(iii) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने केलिए कार्यक्रम व परियोजना चलाए;

(iv) मसालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व पैकेजिंग की गुणवत्ता तकनीक के सुधार केलिए अनुसंधान व अध्ययन कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करें;

(v) निर्यातार्थ मसालों के मूल्य के स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास करें;

(vi) उपयुक्त गुणवत्ता प्रतिमानों का विकास तथा निर्यातलायक मसालों का 'गुणवत्ता - चिह्नांकन' द्वारा गुणवत्ता - प्रमाणीकरण करें;

(vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;

(viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को निर्धारित शर्त व निबन्धनों के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करें;

(ix) निर्यात बढाने केलिए आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी मसाले का विपणन करें;

(x) मसालों केलिए विदेशों में भण्डागार सुविधाएँ प्रदान करें;

(xi) संकलन एवं प्रकाशनार्थ मसाले विषयक सांख्यिकी इकट्ठा करें;

(xii) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री केलिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा

(xiii) मसालों के आयात - निर्यात संबंधी बातों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे दें।

साथ ही, बोर्ड -

(i) इलायची कृषकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा दें;

(ii) इलायची कृषकों को लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;

(iii) इलायची खेती और प्रसंस्करण के सुधरे तरीकों, इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें;

(iv) इलायची की बिक्री को विनियमित तथा उसके मूल्य को स्थिर रखें;

(v) इलायची की जाँच तथा उसके ग्रेड मानदण्डों को स्थिर करने का प्रशिक्षण प्रदान करें;

(vi) इलायची के उपभोग को बढावा दें तथा उसके प्रचार-प्रसार को जारी रखें;

(vii) इलायची के (नीलार्मकत्ताओं सहित) दलालों एवं इलायची का धंधा करनेवाले लोगों को पंजीयन और अनुज्ञप्ति दें;

(viii) इलायची के विपणन में सुधार करें;

(ix) इलायची उद्योग से जुडे किसी भी विषय पर कृषकों, व्यापारियों या ऐेसे अन्य विनिर्दिष्ट लोगों से आंकडा इकट्ठा करें और उनको या उनके अंश को या उनके सारांश को प्रकाशित् करें;

(x) श्रमिकों केलिए बेहतर कार्यकारी परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें, और

(xi) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य चलाएँ, उनकेलिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

 

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं:-

* 1. इलायची
* 4. अदरक
* 7. जीरा
* 10. सेलरी
13. कालाजीरा
16. केसिया
19. कोकम
22. अजमोद
25. वैनिल्ला
28. स्टार एनीस
31. हॉर्स-रेडिश
34. हींग
37. जूनिपर बेरी
40. मर्जोरम
43. तुलसी
46. रोसमेरी
49. थाइम
52. इमली
* 2. कालीमिर्च
* 5. हल्दी
* 8. बड़ी सौंफ
11. सौंग
14. सोआ
17. लहसुन
20. पुदीना
23. अनारदाना
26. तेजपात
29. स्वीट फ्लैग
32. केपर
35. केम्बोज
38. बे-पत्ता
41. जायफल
44. खसखस
47. सेज
50. ओरगेनो
* 3. मिर्च
* 6. धनिया
* 9. मेथी
12. मसाले का पौधा
15. दालचीनी
18. करे पत्ता
21. सरसों
24. केसर
27. पीपला
30. महा गलेंजा
33. लौंग
36. हिस्सप
39. लूवेज
42. मेस(जावित्री)
45. ऑल-स्पाइस
48. सेवरी
51. टेरागन

*निर्यात की मात्रा पर्याप्त रूप से अधिक .