मसाला विकास एजेंसी
मसाला विकास एजेंसी (एस डी ए)
वाणिज्य मंत्रालय के संचार के अनुसार, एसडीए को डीजीएफटी द्वारा अनुवीक्षण की जाने वाली जिला निर्यात हब योजना के साथ विलय कर दिया गया है । डीईएच योजना के दिशा-निर्देशों का विवरण- एक्सेस करने के लिए लिंक- नीचे दिया गया है।
जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना
केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (स्पेडा)
भारत सरकार ने 18 मार्च 2015 का राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के केसर उद्योग के समग्र विकास के लिए 'केसर उत्पादन एवं निर्यात विकास अभिकरण' के रूप में जानी जाने वाली एक अनन्य समिति के निर्माण को भी अधिसूचित किया है। अभिकरण का मुख्यालय भारत सरकार के वाणिज्य सचिव एवं जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव के सह-अध्यक्षता में श्रीनगर में होगा। अभिकरण में जम्मू एवं कश्मीर के राज्य सरकार, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, स्पाइसेस बोर्ड, आईसीएआर के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, अन्य संबंधित केंद्र/ राज्य सरकारी संगठन एवं उद्योग के विभिन्न हितधारि अर्थात्, केसर के उत्पादक, व्यापारी एवं निर्यातक शामिल हैं। एसपीईडीए प्रसंस्करण, पैकिंग, भांडागार, अनुसंधान के लिए उचित अवसंरचना बनाने के लिए और केसर के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन देगा। एसपीईडीए केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ अभिकरण के रूप में और स्पाइसेस बोर्ड के समग्र प्राधिकरण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के तहत कार्य करेगा।
क्र.सं | राज्य | अवस्थिति | एजेंसी का नाम | मसाले | शामिल क्षेत्र/ राज्य |
1
| जम्मू एवं कश्मीर |
श्रीनगर | एपीईडीए |
केसर |
जम्मू एवं कश्मीर के केसर उगाने वाले राज्य
|