इलायची नीलामकर्ता लाइसेंस (सीएएल)
स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम1986, नियम 4(1) के अनुसार बनाए गए इलायची (लाइसेंसिंग एवं विपणन) नियम 1987 के उपबंध के तहत, नीलामकर्ता के रूप में व्यवसाय करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के लिए स्पाइसेस बोर्ड को आवेदन कर सकता है। स्पाइसेस बोर्ड छोटी और बड़ी इलायची के लिए एनएसडब्ल्यूएस को इलायची नीलामकर्ता लाइसेंस (सीएएल) जारी करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। राष्ट्रीय एकल खिड़की पद्धति (एनएसडब्ल्यूएस) को https://www.nsws.gov.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।
सहायता केंद्र |
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तमिल नाडु क्षेत्र : श्री. रंगनाथन, सहायक निदेशक, बोडिनायकनूर ; 9446337119 ; sbbodimktg@gmail.com |
केरल क्षेत्र : श्री. अनिल कुमार के, सहायक निदेशक, पुट्टडी, इडुक्की ; 9480121157 ; doputtay@gmail.com |
अन्य क्षेत्र : विपणन विभाग, कोच्ची ; 0484-2333610 ; 358 , 234 (एक्सटेंशन) ; marketing.sb-ker@gov.in |