इलायची (लाइसेन्सिंग एवं विपणन) नियम 1987 में के आज तक संशोधित प्रावधान के अनुसार छोटी एवं बड़ी इलायची के लिए ब्यौहारी लाइसेन्स स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। व्यापार करने में आसानी के एक भाग के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड ने राष्ट्रीय एकल खिड़की पद्धति (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से इलायची ब्यौहारी लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है।
अपेक्षित दस्तावेज़
सहायता केंद्र |
---|
तमिल नाडु क्षेत्र : श्री. रंगनाथन, सहायक निदेशक, बोडिनायकनूर ; 9446337119 ; sbbodimktg@gmail.com |
केरल क्षेत्र : श्री. अनिल कुमार के, सहायक निदेशक, पुट्टडी, इडुक्की ; 9480121157 ; eauction.puttady@gmail.com |
अन्य क्षेत्र : विपणन विभाग, कोच्ची ; 0484-2333610 ; 358 , 234 (एक्सटेंशन) ; marketing.sb-ker@gov.in |